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जानिए प्लास्टिक के बने बैनर, झंडे, होर्डिंग का मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी. दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान आठ फरवरी को होगा और मतगणना 11 फरवरी को होगी. इसके साथ ही दिल्ली में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है।
ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्लास्टिक के बने बैनर, झंडे, होर्डिंग पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक से बनी चीजें जैसे बैनर, होर्डिंग आदि सामग्री का इस्तेमाल होता है लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. इस बीच देश के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीर देखें तो प्लास्टिक बैन की राह आसान नहीं है. इस राह में भी कई चुनौतियां हैं. सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि एक तरफ जहां सरकार को देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की बात कर रही है,