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माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता हुई रद्द
Afzal Ansari: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रहे हैं। दोनों आपराधिक मामले में दोषी पाए गए हैं और अब मुख्तार अंसारी को सजा भी हो गई है। इसके बाद अब उनके भाई अफजाल अंसारी की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। अफजाल अंसारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे।
Afzal Ansari: जैसे कि सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर था जिसके बाद वह एक नेता बन गया था और उनके भाई अफजाल अंसारी को सांसद की सदस्यता भी मिल गई थी लेकिन जब से मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है तब से दोनों भाइयों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। अपराधिक मामले में दोनों दोषी साबित किए गए हैं और इसके बाद अब उन्हें मायावती की पार्टी से सदस्यता से भी रद्द कर दिया गया है।
अफजाल अंसारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे।अफजाल अंसारी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सीट गंवानी पड़ी है. बता दें कि अफजाल अंसारी जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का भाई है और गाजीपुर से बसपा सांसद था. अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया था कि दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है.''
गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और और उन पर ₹100000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया था।उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 में हत्या हुई थी तथा वाराणसी में 22 जनवरी 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी. बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था उन्हें 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और 2 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी.