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ED को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की मिली रिमांड, जमानत पर 21 मार्च को होगी सुनवाई
दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Excise Policy Case) में सीबीआई की गिरफ्तार के खिलाफ मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ED Custody) की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. वहीं, इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रही है. ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी (ED) रिमांड में भेजा है.
इससे पहले कोर्ट में ED ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी. शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया. सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है.
ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता संपर्क में थे. ED ने कोर्ट में दावा किया, इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया. बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया. सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए. अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई. थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया. 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया. डिजिटल सबूत मिटाए गए.
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अभी तक एक पैसे का हेरफेर साबित नहीं हुआ है। नीतियां बनाने कि ले सरकार को चुना जाता है और नीति बनने से पहले कई विभागों से गुजरती है। नीतियां बनाने में सरकार ब्यूरोक्रेसी शामिल है। शराब नीति की फाइल एलजी के पास भी भेजी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत से ठीक एक दिन पहले सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अपनी धारणा के आधार पर गिरफ्तार किया। वकील ने यह भी कहा कि सिसोदिया को कोई पैसा नहीं मिला है।