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दिल्ली: नाबालिग से रेप आरोपी का कबूलनामा, 4 अगस्त को नाबालिग से हैवानियत की बताई सच्चाई
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार में हुए नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने कृष्ण नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जब इसके रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें कृष्णा के खिलाफ कई मामले दर्ज पाए गए.
पहला मुकदमा- आरोपी कृष्ण पर वर्ष 2006 में अपने भाई की हत्या की कोशिश करने के चलते मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी चोरी के मकसद से अपने भाई के घर में घुसा था और पकड़े जाने पर उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी. लेकिन बाद में जब भाई ने गवाही नहीं दी तो कृष्ण को कोर्ट से जमानत दे दी थी.
दूसरा मुकदमा- ये मुकदमा भी वर्ष 2006 में ही दर्ज हुआ था जब उक्त आरोपी ने दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाली एक महिला की ईंट मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में निचली अदालत से कृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन आरोपी ने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाइ कोर्ट में अपील की थी, जहां हाई कोर्ट ने इस मामले को हत्या ना मानते हुए गैर इरादतन हत्या माना था और आईपीसी 302 को 304 में बदल दिया था. बता दें कि 304 आईपीसी में अधिकतम सजा 10 साल है जो वो काट चुका था और 2015 में जेल से बाहर आ गया था.