दिल्ली

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरु, दोषी मुकेश और विनय केस को नया मोड़ देने पर हुए उतारु

Sujeet Kumar Gupta
17 Feb 2020 9:34 AM GMT
निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरु, दोषी मुकेश और विनय केस को नया मोड़ देने पर हुए उतारु
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सुनवाई से पहले दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई से उम्मीद लगाए हुए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप केस के सभी चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट को दोषी मुकेश ने अदालत में कहा कि वह नहीं चाहता कि न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वृंदा ग्रोवर उसके मामले की पैरवी करें। इसके बाद कोर्ट ने दोषी मुकेश की मांग पर अधिवक्ता रवि काजी को उसके मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया है।

वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और बताया कि मौत की सजा पाया दोषी विनय शर्मा 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। कोर्ट ने विनय शर्मा की भूख हड़ताल पर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार, उसकी देखभाल करे।

जानिए आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ

-केस की सुनवाई शुरू हुई तो तिहाड़ के विधि अधिकारी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। विशेष सरकारी वकील राजीव मोहन ने अदालत में मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करते हुए बताया कि चार में से तीन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।

-सरकारी वकील ने ये भी बताया कि अब चारों दोषियों की कोई याचिका न तो कोर्ट में और न ही राष्ट्रपति के सामने लंबित हैं। वकील ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 फरवरी के आदेश में कहा है कि उसके सामने जो याचिका लंबित है वह डेथ वारंट जारी करने में कोई बाधा नहीं है।

-वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने कानूनी तौर पर दोषी मुकेश से बात की थी तो उसका कहना था कि वह नहीं चाहता है कि मैं उसका केस लड़ूं।

सुनवाई से पहले दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई से उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई की कई तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन नया डेथ वारंट जारी नहीं किया गया। हम हर सुनवाई से उम्मीद करते हैं। पता नहीं आज क्या होगा लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया था कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चार दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका का लंबित रहना दोषियों को फांसी के लिए निचली अदालत द्वारा नई तारीख जारी करने की राह में आड़े नहीं आएगा।

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