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निर्भया केस: चारों दोषियों को चौथी बार जारी हुआ डेथ वारंट, फांसी की तारीख पर पाटियाला कोर्ट ने लगाई मुहर
यह चौथी बार है जब निर्भया के दोषियों को पटियाला कोर्ट ने डेथ वॉरंट जारी किया गया है। अब उनकी फांसी 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जायेगी। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर उन्हें तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया. इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस 4 मार्च को ई-मेल कर दिया गया था।
इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रवि काजी ने कोर्ट को बताया कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. इससे पहले एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही अतिरिक्त वक्त देने की मांग कर दी. उन्होंने कहा कि वह दोषी पवन गुप्ता से मिलने के लिए समय चाहते हैं. एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पवन को यह बात समझ में नहीं आ रही कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका कैसे खारिज दी? वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह पवन से बात करना चाहते हैं. तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा कि अब किसी दोषी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है. लिहाजा डेथ वारंट की नई तारीख मुकर्रर हो सकती है।
जज ने दोषियों के वकील से पूछा यह सवाल
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने दोषी अक्षय से भी मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने बताया कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है, जिसकी स्थिति फिलहाल साफ नहीं है. इसपर जज ने एपी सिंह से पूछा कि राष्ट्रपति के समक्ष दूसरी दया याचिका की स्थिति क्या है? इस पर दोषी अक्षय के वकील ने बताया कि उनके पास जेल की ओर से दी गई 25 फरवरी की रिसीविंग है. उन्होंने बताया कि वह दोषी अक्षय से मिलना चाहते हैं, ताकि आगे क्या किया जाए इसपर चर्चा किया जा सके।
इससे पहले बुधवार को निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी थी। मौत की सजा से बचने का पवन के पास ये अंतिम विकल्प था और इसके साथ ही निर्भया के चारों दोषियों के पास अब कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा है। हालांकि, अभी भी पवन अपनी दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. जैसा बाकी दोषियों ने किया था। आपको बता दें 3 मार्च को चारों दोषियों को फांसी दी जानी थी लेकिन पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका देकर निचली अदालत से डेथ वारंट निरस्त करा लिया था।
निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को पहले फांसी होने वाली थी. फिर कोर्ट ने डेथ वॉरंट रोक दी थी. 1 फरवरी को भी दोषियों को फांसी देने की तारीख तय की गई. कानूनी प्रावधानों के चलते इसे भी रद्द कर दिया गया. फिर 3 मार्च को दोषियों को लटकाने की तारीख तय की गई, लेकिन इस बार भी डेथ वॉरंट रद्द हो गया. यह चौथी बार है जब दोषियों को डेथ वारंट जारी होगा।
बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद इलाज के दौरान निर्भया की विदेश के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।