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निर्भया केसः दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, डेथ वारंट पर कोर्ट इस समय लगाएगी मुहर
बता दें कि निर्भया की मां द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर सुनवाई के लिए सात जनवरी यानी आज की तारीख दी थी। आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि, दोषियों के पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका के विकल्प भी बचे हुए हैं।
निर्भया सुनवाई के बड़े अपडेट-
2.15 pm: वकील ए पी सिंह दोषी विनय, पवन और अक्षय का पक्ष रखेंगे तो वही वकील एम एल शर्मा दोषी मुकेश का पक्ष रखेंगे. पटियाला हाउस कोर्ट मे मामले की सुनवाई. वकील एम एल शर्मा ने कहा कि वो मुकेश की तरफ से बहस करेगें. उन्होंने वकालतनामा दाखिल कर दिया है.
2.18 pm: एमिकस ने स्टेट्स रिपोर्ट फ़ाइल की. एमिकस मुकेश की तरफ से बहस करेगी.सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने एम एल शर्मा को कहा कि आपको पहले भी सूचित कराया गया था कि आप कोर्ट में आएं लेकिन आप नहीं आए. एम एल शर्मा ने कहा कि वो केस में बहस करना चाहता है उन्हें वकालतनामा दाखिल करने दिया जाए. कोर्ट इन वकील एम एल शर्मा से पूछा आप अभी तक कहाँ थे?
2.20 pm: कोर्ट ने कहा कि क्या आपने मुकेश से बात की. एम एल शर्मा ने कहा कि मुकेश का वकालतनामा अभी रास्ते में है मुझे मिल जाएगा और मैं दाखिल करूंगा. एम एल शर्मा ने कहा कि अगर मुकेश कहता है तो मैं केस से खुद को अलग कर लूंगा. जज ने एम एल शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा की आपको नहीं पता कि अदालत में क्या करवाई चल रही है. जज ने एम एल शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा की आपको नही पता कि अदालत में क्या करवाई चल रही है.
2.25 pm: एमिकस ने कहा कि मुकेश क़ुरैटिव याचिका दाखिल करना चाहता है लेकिन कुछ दस्तावेज चाहिए. विनय कर लिए भी कुछ दस्तावेज चहिये ताकि क़ुरैटिव याचिका दाखिल कर सके.
2.30 pm: पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट को अदालत में दिया. उन्होंने कहा कि सभी चार दोषियों को निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई. पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोई भी क़ुरैटिव याचिका दोषियों के तरफ से दाखिल नही हुई. न ही क़ुरैटिव याचिका न ही दया याचिका लंबित है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से मांग की चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जाए. PP ने कहा कि डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों को 14 दिनों का वक्त मिलेगा ऐसे में वो उन दिनों में क़ुरैटिव या दया याचिका दाखिल कर सकते हैं. निर्भया के माता पिता के वकील ने डेथ वारंट जारी करने की मांग की.
2.35 pm: कोर्ट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जज ने कहा कि जो भी इस केस से संबंधित नही वो वो बाहर जाएं. हालांकि मीडिया को लेकर कुछ नही कहा.
2.40 pm: निर्भया के माता पिता ने कहा कि उनकी याचिका 16 दिसम्बर 2018 से लंबित है. सभी दोषी इस दौरान एमकिस या अपने वकीलों के जरिये अदालती करवाई का हिस्सा रहे हैं. आज दोषियों के वकील ये नहीं कह सकते कि वो आज जगे हैं. जज ने कहा कि चीजे रिजनेबल होनी चहिये, अनंतकाल तक नहीं चलनी चहिए. जज ने कहा कि सभी चार दोषियों को नोटिस जारी हुआ था.
2.45 pm: एमिकस ने कहा कि कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुकेश और विनय से पूछ लें कि उनको कौन पेश करेगा. कोर्ट ने एमिकस से पूछा आपको क़ुरैटिव याचिका दाखिल करने में कितना समय लगेगा? एमिकस ने कहा कि मुझे मुकेश और विनय के दस्तावेज चाहिए होंगे ताकि क़ुरैटिव याचिका दाखिल कर सके. निर्भया के माता पिता ने वकील ने इसका विरोध किया. कहा आज ही डेथ वारंट जारी किया जाए. वकील ने कोर्ट के पुराने आदेश को पढ़ना शुरू किया. सरकारी वकील ने इस मामले में देरी को लेकर चिंता जाहिर की जिसपर कोर्ट ने भी सहमति दी कि हां इस मामले में देरी तो हुई है.
2.50 pm: जज ने कहा कि जो रेमेडी दोषियों को कानून के तहत मिली है वो रिजेनेबल समय सीमा के भीतर होनी चाहिए. निर्भया के माता पिता ने कहा कि वो आज डेथ वारंट जारी कर दे और 14 दिनों का समय दिया जाए. आज की तारीख में कुछ भी इन्होंने दाखिल नहीं की है. ये तो अन्तहीन प्रोसेस है कि हम दाखिल करेंगे.
2.55 बजे: जज ने एमकिस को कहा कि हम मामले की सुनवाई आधे घंटे बाद क्यों न करें जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ कोर्ट में आएं. एमकिस विन्द्रा ग्रोवर ने कहा कि मामले की सुनवाई कल सुबह 10 बजे की जाए. कोर्ट ने आदेश जारी कर बताया कि आज 3.30 बजे कोर्ट आदेश सुनाएगा.
2.57 pm: कोर्ट 3.30 बजे ये तय करेगा कि आज डेथ वारंट जारी किया जाए या क़ुरैटिव याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया जाए.
दोपहर 3.00 बजे: वकील एम एल शर्मा की अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि आपकी अर्जी को हम खारिज करते हैं.अब एम एल शर्मा मुकेश की तरफ से बहस नही कर सकते.
3.30 pm: अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिये चारों दोषी पेश होंगे. उनके सामने आदेश जारी होगा. मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नही होगी
3.40 pm: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम कर बाहर भीड़. हालांकि अभी भी करवाई शुरू नहीं हुई है. दोनों पक्षों के वकील फिलहाल बाहर हैं
बतादें कि 16 दिसंबर 2012 की रात का है. चलती बस में एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया. फिर सभी ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की हद पार की. बाद में पैरामेडिकल स्टूडेंट को मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया. इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी. इस अपराध के लिए पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को मौत की सजा सुनाई गई. वहीं, मुख्य आरोपी राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग 3 साल बाल सुधार गृह में रहने के बाद छूट चुका है।