दिल्ली

निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी पुनीता देवी पटियाला हाउस कोर्ट के आगे हुईं बेहोश

Arun Mishra
19 March 2020 8:56 AM GMT
निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी पुनीता देवी पटियाला हाउस कोर्ट के आगे हुईं बेहोश
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निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है

नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अक्षय ने दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल कर फांसी की सजा पर रोक की मांग की है। इस याचिका में अक्षय ने कहा है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है इसलिए सजा पर रोक लगे।

कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट के बाहर दोषी अक्षय सिंह की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अक्षय की पत्नी कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई।


दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत ने कोई याचिका लंबित नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है।

मामले के चारों दोषियों में से तीन ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था और कहा था उनमें से एक की दूसरी दया याचिका अब भी लंबित है।

गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था। चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी।

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