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दिल्ली: डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा पर अब भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, पहले था 200 रुपये

Sujeet Kumar Gupta
16 March 2020 6:09 AM GMT
दिल्ली: डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा पर अब भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, पहले था 200 रुपये
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बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना बढ़ाए जाने से परिवहन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है

नई दिल्ली। दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली डीटीसी या क्लस्टर बसों में बगैर टिकट या पास के सफर करने वाले यात्रियों को अब 500 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले ये जुर्माने कि राशि 200 रुपये थी। यह जुर्माना राशि परिवहन विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना रविवार से लागू होने के बाद बढ़ी है। बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना बढ़ाए जाने से परिवहन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निशुल्क है, जबकि शेष 50 फीसदी से अधिक यात्री पासधारक हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए क्लस्टर बसों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। सड़कों पर 200 लो फ्लोर नई एसी बसों के उतारने के बाद यात्रियों की समस्या में सुधार की उम्मीद है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों के सड़कों पर उतारे जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। पहले ही क्लस्टर के बेड़े में करीब 2100 बसे हैं, जबकि डीटीसी की करीब 3700 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।


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