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दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कारवां पत्रिका के संपादक और कौशल श्रॉफ (रिपोर्टर) को कोर्ट में पेस होने का निर्देश

Special Coverage News
22 Feb 2019 11:22 AM IST
दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कारवां पत्रिका के संपादक और कौशल श्रॉफ (रिपोर्टर) को कोर्ट में पेस होने का निर्देश
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NSA Ajit Doval' son Vivek Doval's criminal defamation complaint against Congress leader Jairam Ramesh, Editor of Caravan Magazine& Kaushal Shroff (reporter): Delhi Court reserves order on whether to summon Ramesh,Caravan Editor and Shroff as accused. Order to be passed on March 2

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कारवां पत्रिका के संपादक और कौशल श्रॉफ (रिपोर्टर) के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दिल्ली कोर्ट में दर्ज कराई. दिल्ली कोर्ट ने जयराम रमेश, कारवां के संपादक और श्रॉफ को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश जारी करते हुए 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया.


यह आदेश कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल के खिलाफ जो खबर छापी थी उसके खिलाफ है. उनके बेटे ने इन लोंगों के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला कोर्ट में दर्ज कराया है. जहाँ कोर्ट ने इनकी बात सुनकर जयराम रमेश, कारवां के संपादक और श्रॉफ को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश जारी करते हुए 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया. इनको दिल्ली के कोर्ट में 2 मार्च को तलब किया गया है.

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