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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर लगाया बैन, जानें- क्या है मामला? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

Arun Mishra
21 Feb 2023 12:55 PM IST
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर लगाया बैन, जानें- क्या है मामला? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
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एक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

Ola, Uber, Rapido Ban in Delhi : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओला, उबेर और रैपिडो द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है. दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग राजधानी की सड़कों पर बाइक टैक्सी की सर्विस बंद करने की तैयारी में है.

एक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर आम लोगों पर

सरकारी नोटिस के मुताबिक, निजी वाहनों को कमर्शियल टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार के इस कदम से कई ग्राहक भी प्रभावित होंगे जो कैब के बढ़ते किराए के बीच ओला, उबर और रैपिडो से सस्ता सफर करते हैं। कई लोग परिवहन के इस किफायती तरीके को भी पसंद करते हैं क्योंकि बाइक दिल्ली के यातायात में अधिक सुगम है।

हालांकि, ऐप अभी भी बाइक टैक्सी सेवा बुक कर रहे हैं। इस मामले में अभी तक कैब कंपनियों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आइए जानें इससे जुड़ी पांच मुख्य बातें।

1. दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तुरंत लागू होगा। सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही जेल भी होगी।

2. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग पहले से ही ओला, उबर और रैपिडो से जुड़ी बाइक की जांच कर रहा है। यदि अपराध दोहराया जाता है, तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

3. दिल्ली सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। दोपहिया कैब सेवाओं के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि आपातकालीन हालात से निपटने का कोई तरीका नहीं है। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है।

4. दिल्ली में उबर और ओला के पास अभी भी बाइक कैब बुक करने का विकल्प है। हालांकि, नए फैसले के बाद यह बदल सकता है और नियमों में संशोधन होने तक बना रह सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियम के अनुसार, सिर्फ चार पहिया कैब, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा को अनुमति है। अनुमति है लेकिन बाइक की नहीं। कैब सेवाओं को संचालित करने के लिए कुछ नियम और दायित्व हैं, जैसे- वाहन में पंजीकरण चिह्न होना चाहिए, पीली नंबर प्लेट. पीएसवी बैज जो पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाता है और ड्राइवरों को को व्यवहार सत्र से गुजरना चाहिए।

5. ओला, उबर और रैपिडो ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया है, 2W, 3W और 4W के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करेगी।

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