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तजिंदर बग्गा को कोर्ट से बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से छूट
दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बग्गा को पांच जुलाई तक की राहत दी है।
अदालत ने फैसला सुनाया है कि बग्गा ( मोहाली में सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं) को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई थी और अब उसी आदेश को 5 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को अधिवक्ता पुनीत बाली ने पंजाब सरकार की तरफ से पक्ष रखा। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से सीसीटीवी फुटेज को संभालकर रखा गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि उस फुटेज को कोर्ट में पेश किया जाए।
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से दायर हेबियस कॉर्पस (habeas corpus) पेटिशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार का कोई भी पुलिस अधिकारी दिल्ली या हरियाणा पुलिस की हिरासत में है।