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दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को मिला बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई ख़ारिज
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि चाहे वह नेता हो या आम नागरिक कानून सबके लिए बराबर है। संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सजंय सिंह की गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है।
दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को बड़ा झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देगें क्योंकि ये कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का विषय नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि चाहे वह नेता हो या आम नागरिक कानून सबके लिए बराबर है।