CGHS: सरकार के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी को ऑर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। डीओपीटी की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम मे यह बताया जा रहा है कि किसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई बड़ा अंग डोनेट किए जाने पर या बड़ी सर्जरी होने पर उसे इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा।
सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा है।अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अब अपना कोई भी अंग डोनेट करने पर या किसी तरीके की कोई बड़ी सर्जरी होने पर 42 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी।सरकार द्वारा यह पॉलिसी किसी की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के मकसद से लागू की जा रही है।
कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएगी और इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) में बताया गया कि किसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो या बड़ी सर्जरी है.
इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी समय लगता हैबताया जा रहा है कि किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है लेकिन अब नए नियम के अनुसार 25 अप्रैल 2023 से यह नई पॉलिसी लाई गई है.
डीओपीटी की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यहां आदेश सीसीएस नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस नियम में केवल कुछ कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति लागू नहीं होगी.
सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद के रिकवरी के लिए अवकाश का अधिकतम समय 42 दिन होगा।
इसके लिए सरकार की तरफ से पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही यह छुट्टियां उपलब्ध कराई जाएंगी।इस प्रकार की छुट्टियों का लाभ अस्पताल में भर्ती होने से एक हफ्ते पहले से उठाया जा सकता है.