सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी, जो अन्यथा कल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।
न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति में सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके विचार प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं, जो केंद्र के सेवा कानून की वैधता पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय के अधीन हैं।
Supreme Court allows the Central government to extend the tenure of Delhi's incumbent Chief Secretary Naresh Kumar by six months. He is scheduled to retire on November 30. pic.twitter.com/OuiEBMBWJt
— ANI (@ANI) November 29, 2023
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा शीर्ष सिविल सेवक नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया है कि केंद्र बिना किसी परामर्श के मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे कर सकता है, जबकि नये कानून को चुनौती दी गयी है.