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BIG NEWS: हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्वतः संज्ञान (suo motu ) लेकर पुलिस दर्ज करे FIR.
हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो गया है। पुलिस स्वतः संज्ञान (suo motu ) लेकर FIR दर्ज करे। लगातार हेट स्पीच के बढ़ते मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया है। इससे पहले यूपी उत्तराखंड के चुनाव में लागू किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर पुलिस शिकायत का इंतज़ार किये बिना FIR दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऐसा आदेश यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए दिया था। आज कोर्ट ने अपने उस आदेश को पूरे देश के लिए लागू कर दिया है।
कोर्ट की चेतावनी - इस आदेश की अनदेखी करने वाले के खिलाफ़ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट का यह आदेश सभी धर्मों से जुड़े लोगों के हेट स्पीच पर लागू होगा।
शायद अब इस आदेश से हेट स्पीच पर रोक लग सके। लगातार हो रही हेट स्पीच से परेशान होकर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया है।