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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि ईडी की तरफ से पेश की गई दलीलों को मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने ताहिर को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। उन पर दिल्ली में हिंसा भड़काने और हिंसा में लिप्त लोगों को धन उपलब्ध कराने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ताहिर हुसैन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया। साथ ही कोर्ट में दायर चार्जशीट में उसे दंगों का मास्टर माइंड बताया गया।
गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा के दौरान ताहिर के घर और छत से भारी मात्रा में विस्फोटक व आगजनी का सामान बरामद होने की भी बात सामने आई। इसी मामले में वह 2020 से लगातार जेल में है और अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।