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दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए चाहिए ये दस्तावेज, जानिए पूरी बात
दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28 हजार के पार हो चुकी है. इस बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक दिल्लीवासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा.
दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं. इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है.
दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा. हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी. इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
वहीं इन अस्पतालों में अगर दिल्लीवासी इलाज कराना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे. इनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं.
इसके अलावा संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा.