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चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा महंगा, ट्रैफिक पुलिस काट देगी बड़ा चालान
भारत सरकार सड़क पर यातायात नियमों और सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। सरकार सड़क दु्र्घटनाओं को रोकने के लिए 1989 मोटर वाहन अधिनियम और वाहन निर्माण दिशानिर्देशों में बदलाव करते रहते हैं। आज इस खबर में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम अपनाना भूल जाते हैं, जिससे आगे चल कर आपको भारी जुर्माने का सामना पड़ता है।
चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटेगा चालान
मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है
इमर्जेंसी वाहनों को रोकने पर इतने का कटता है चालान
किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन का रास्ता अवरुद्ध या बाधित करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और अन्य शामिल हैं।
ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें
सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सकता है। रेड लाइट जंप करने की स्थिति में 1000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल की भी सजा हो सकती है।