
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी क्या बोले?

मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है. कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है.''
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा, “कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है…सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है.”
राहुल गांधी पर ये मानहानि का केस गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद पूर्णेश मोदी ने भी मीडिया से बात की.
पूर्णेश मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई गई. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. अब जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाएगा, वहां हम लड़ेंगे.'
पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा- ''अभी जो कोर्ट का आदेश पास हुआ है, उसका हम सम्मान करते हैं. सांसदी बहाल करने का काम क़ानून के तहत होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे.''