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Dakhil Kharij Meaning in Hindi : दाखिल खारिज को रजिस्ट्री के कुछ महीने बाद तुरंत करवाया जाता है . अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो जमीन पर कानूनी रूप से आपका अधिकार भी नहीं माना जाएगा.
Dakhil Kharij Meaning : जमीन घर या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदना इतना आसान काम नहीं होता है. मिडिल क्लास लोग जल्दी-जल्दी जमीन खरीद लेते हैं लेकिन इसके बाद वह जल्द और कोई जमीन खरीदने का फैसला नहीं कर पाते हैं. इसके लिए पैसा और मेहनत दोनों ही लगते हैं। भारतीय समाज में लोग अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जमीन खरीदते हैं ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी आराम से रह सके। कुल मिलाकर एक प्रॉपर्टी खरीदना सपने जैसा ही होता है लेकिन कई बार हम यह प्रॉपर्टी खरीदने में छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं। जिससे उस पर ग्रहण लग जाता है जमीन की रजिस्ट्री महत्वपूर्ण दस्तावेज है तुरंत करवा लेते हैं परंतु कुछ इसके कागज के बारे में नहीं जानते हैं और लापरवाही दिखाते हैं किसी प्रॉपर्टी से संबंधित है दाखिल खारिज इसे अंग्रेजी में म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी (Mutation of Property) कहा जाता है.
आपको बता दें कि दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी होता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के विवाद से बचाता है। अगर आप की प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो गया है तो इसका मतलब यह है कि इस पर अब किसी और का कोई अधिकार नहीं है और इस संपत्ति से किसी को आपत्ति भी नहीं है। यह जमीन आपकी हो गई है अगर आप का दाखिल खारिज नहीं होता है तो आप की जमीन पर आपत्ति लगाई जा सकती है।
मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी और यह जमीन आपके पास आने से पहले 4 लोगों के पास और रही थी अब अगर इनमें से किसी शख्स ने कोर्ट में जाकर यह मुकदमा दायर कर दिया कि इस खरीद बिक्री के खिलाफ है और आपके पास दाखिल खारिज दस्तावेज नहीं है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दाखिल खारिज होने का मतलब है कि उस जगह पर कोई विवाद चल रहा था और जिसने आपको जमीन बेची। उसने पुराने मालिक के साथ धोखाधड़ी की है. इस तरह जमीन पर आपके मालिकाना हक पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा. दाखिल-खारिज होने का मतलब है कि नगर निगम के दस्तावेजों में प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज हो गया है और अब आप उसके कानूनी रूप से सही मालिक हैं. रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी को नए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज और इस टाइम ड्यूटी देनी होती है ।
वहीं दाखिल खारिज कुछ महीनों बाद नगर निगम के दफ्तर में होता है। दाखिल खारिज देखकर आप जमीन के मालिकों के बारे में भी पता लगा सकते हैं ।जमीन बेचते समय यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ।अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है और कुछ महीने बाद दाखिल खारिज नहीं कराया तो कानूनी रूप से जमीन पर आपका म्यूटेशन नहीं कराया जाएगा तो यह जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं मानी जाएगी।अगर भविष्य में आपकी वह जमीन किसी ,सरकारी अधिग्रहण के अंतर्गत आई तो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा.