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दिल्ली में 17 मई तक क्या रहेगा चालू और क्या रहेगा बंद, यहां देखिए पूरी नई लिस्ट

Shiv Kumar Mishra
9 May 2020 11:08 AM IST
दिल्ली में 17 मई तक क्या रहेगा चालू और क्या रहेगा बंद, यहां देखिए पूरी नई लिस्ट
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भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी, जिन्हें अलग अलग जोन में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी हुई है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को ये पता चला कि कुछ गतिविधियों को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों और आरडब्ल्यूए द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के विपरीत है, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोरोनो वायरस (Coronavirus) लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित और जायज गतिविधियों को दोहराया और स्पष्ट किया है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों की संख्या 6,318 तक पहुंच गई है.

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 'यह सरकार के ज्ञान में लाया गया है कि DDMA के आदेश दिनांक 03.05.2020 के अनुसार विधिवत रूप से अनुमत की गई कई गतिविधियां और यहां संलग्न MHA की संशोधित गाइडलाइन को विभिन्न सरकारी प्राधिकरण और RWA आपसी सहमति से अनुमति नहीं दे रहे हैं, जो पहले दिए गए आदेशों के विपरीत है.'

मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में समान निर्देश जारी करने का आदेश दिया ताकि सभी क्षेत्र के अधिकारी इसे लागू करा सकें.

जानिए कि 17 मई तक दिल्ली में क्या अनुमति दी गई हैं और किसपर रोक लगाई गई है-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी-

(1) सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि. हालांकि, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति है.

(2) हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य सेवाएं, आवास स्वास्थ्य / पुलिस / सरकारी अधिकारियों / स्वास्थ्यकर्मियों और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों या क्वारेंटीन सुविधाओं के लिए के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं को छोड़कर.

(3) सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह का जगहें.

(4) सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य सभाएं.

(5) सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सभाएं सख्त वर्जित हैं.

(6) साइकिल रिक्शा और ऑटो-रिक्शा.

(7) टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर

(8) नाई की दुकान, स्पा और सैलून

लोगों की भलाई और सुरक्षा के उपाय

(1) सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा

(2) राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार, मूलभूत आवश्यकताओं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे.

निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है. इन अनुमत गतिविधियों के लिए किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है-

(1) अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की इजाज़त है. चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे. दोपहिया वाहनों के लिए पीछे की सीट पर सवारी की इजाज़त नहीं है.

(2) निजी कार्यालय: सभी निजी कार्यालय जहां भी हों (शॉपिंग मॉल को छोड़कर), जरूरत के अनुसार 33% की कार्यशक्ति के साथ काम कर सकते हैं बाकी घर से काम करें.

(3) दुकानें और बाजार:

- मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जिसमें किताबें और स्टेशनरी, बाजार और बाजार परिसर में पंखे की दुकानों को अनुमति दी है.

- सभी एकल दुकानें, कॉलोनी की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक किसी भी भेद के बिना खुले रहने की अनुमति है.

- सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को बनाए रखा जाएगा.

(4) औद्योगिक गतिविधियां-

- सभी निर्यात उन्मुख इकाइयों

- औद्योगिक इस्टेट

- दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, कच्चे माल सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां.

- उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और आपूर्ति की आवश्यकता होती है.

- शिफ्टों में आईटी हार्डवेयर निर्माण इकाई और जूट उद्योग.

- पैकेज सामग्री की निर्माण इकाइयां.

(5) निर्माण गतिविधियां:

- केवल उन साइट में निर्माण को अनुमति दी गई है जहां मजदूर बाहर से न लाकर साइट पर ही उपलब्ध होते हैं.

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है

(6) ई-कॉमर्स गतिविधियां: ई-कॉमर्स गतिविधियों में केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ही इजाज़त दी गई है.

(7) माल लाने लेजाने में: किसी भी आवश्यक या गैर-आवश्यक गुड्स या कारगो(खाली ट्रक समेत) को इजाज़त है.

(8) मई, 2020 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी, जिन्हें अलग अलग जोन में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी हुई है.

(9) इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों में से कोई भी कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं है.

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