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22 साल पुराने केस में करिश्मा कपूर और सनी देओल को मिलेगी सजा!

Sujeet Kumar Gupta
20 Sep 2019 10:06 AM GMT
22 साल पुराने केस में करिश्मा कपूर और सनी देओल को मिलेगी सजा!
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मुंबई। सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग मामलें में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. 1997 में आई फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग के मामले में रेलवे कोर्ट ने दोनों एक्टर्स के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप तय करते हुए तीनों गवाहों को जमानती वारंट जारी किया. साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई के लिए समन जारी किए हैं.

जानें क्या था पूरा मामला?

साल 1997 में हुई यह घटना अजमेर के नरेना रेलवे स्टेशन की है. बजरंग फिल्म की शूटिंग के लिए एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर रेलवे स्टेशन पंहुचे थे. शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने ट्रेन नंबर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींच दी यानी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. इस कारण अपलिंक एक्सप्रेस ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई थी. रेलवे स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने फिल्म के कास्ट और मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. उनकी एफआईआर के मुताबिक मेकर्स और क्रू ने रेलवे की इजाजत लिए बिना ट्रेन को 25 मिनट तक रोककर शूटिंग की.

इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर के अलावा सतीश शाह और टीनू वर्मा को भी कोर्ट ने आरोपी मान लिया था, लेकिन सनी लिओनी और करिश्मा कपूर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सनी देओल करिश्मा कपूर, स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह सहित कई लोगों पर रेलवे एक्ट की धारा 141 (संचार के साधन में हस्तक्षेप), 145 (नशा अथवा उपद्रव), 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और 147 (बिना इजाजत इस्तेमाल करना) के तहत केस दर्ज हुआ था।

फिलहाल सनी देओल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वो पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद हैं।


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