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OBC Reservation: OBC आरक्षण को लेकर योगी सरकार ने SC का खटखटाया दरवाजा, याचिका दायर कर कही ये बात
OBC Reservation: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण (OBC Reservation) देने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस याचिका पर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई हो सकती है।
अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की जा चुकी है। दो जनवरी को जैसे ही कोर्ट खुलेगा, सुबह ही तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।
सरकार द्वारा गठित यह आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट देगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग के सदस्यों में महेंद्र कुमार, चोब सिंह वर्मा, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं। बता दें 5 दिसंबर को राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और एससी-एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं।
इस आरक्षण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने में जिस ट्रिपल टेस्ट को जरूरी बताया था, उसका पालन नहीं किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 27 दिसंबर को राज्य में समय से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया था। साथ ही, राज्य सरकार की ओबीसी आरक्षण संबंधी अधिसूचना भी रद्द कर दी थी।