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सलमान खान को बड़ी राहत, कांकाणी हिरण मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan Highcourt) से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के लिए राहत भरी खबर है. हाई कोर्ट ने सलमान खान की तरफ से डाली गई ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हाई कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान खान को बार-बार पेशी के लिए पेश नहीं होना होगा.
सुनवाई के दौरान मौजूद रहीं सलमान की बहन अलवीरा
सोमवार हाई कोर्ट में सलमान खान के वकील ने अपना पूरा पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस सुनवाई के दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद रहीं. दरअसल, ये पूरा मामला काले हिरण के अवैध शिकार से जुड़ा हुआ है.
जानिए क्या है कांकाणी हिरण मामला
सलमान खान सितंबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए थे. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. 27, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर को शिकार हुआ था. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा था. जिसके बाद सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इस मामले में सलमान खान को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.
सलमान पर शिकार मामले में दर्ज हैं 4 केस
मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, कांकाणी में काले हिरण का शिकार को लेकर जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार पाया था. जबकि लाइसेंस खत्म होने के बाद भी 32 और 22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. इस मामले में सलमान खान को सजा भी हो चुकी है.
आपको बता दें, कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में सलमान खान की गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है. फिलहाल एक्टर जमानत पर हैं.