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लाइफ स्टाइल
मुश्किल में फंसे शाहरुख खान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया फार्म हाउस
Arun Mishra
31 Jan 2018 11:06 AM IST
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आयकर विभाग ने शाहरुख खान का अलीबाग स्थित फार्महाउस को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है।
मुंबई : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शारुख खान मुश्किल में पड़ते नजर आ आ रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आयकर विभाग ने शाहरुख खान का महाराष्ट्र के तटीय कस्बे अलीबाग में स्थित फार्महाउस को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है।
आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी) के तहत इस फार्महाउस की कुर्की की कार्रवाई दिसंबर में ही शुरू कर दी थी। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शाहरुख के इस फार्महाउस को कुर्क किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बेनामी कानून की धारा 24 के अनुरूप फार्महाउस के संबंध में कुर्की का नोटिस भेज दिया गया था। यह फार्महाउस देजा वू फाम्र्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है।
इस धारा के मुताबिक अगर जांच अधिकारी को यह लगता है कि अमुक व्यक्ति बेनामीदार है तो वह उसे या वास्तविक रूप से लाभांवित होने वाले व्यक्ति को कुर्की का नोटिस भेज सकता है। इस कानून में प्रावधान है कि संपत्ति की कुर्की नोटिस भेजे जाने की तारीख से 90 दिनों तक के लिए ही की जा सकती है। शाहरुख के इस फार्महाउस का सर्किल रेट करीब 14.67 करोड़ रुपये है। लेकिन आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इसका बाजार भाव तो करीब चार-पांच गुना होगा। यह आलीशान फार्महाउस करीब 20,000 वर्ग मीटर इलाके में फैला हुआ है। उसके भीतर स्विमिंग पूल, समुद्री तट और निजी हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।
शाहरुख के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने खेती के इरादे से इस कृषि भूमि को खरीदने की बात कही थी लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर निजी इस्तेमाल के लिए फार्महाउस बना लिया। इस मामले की जांच के बाद आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस खरीद की लेनदेन पीबीपीटी अधिनियम की धारा 2 (9) के तहत बेनामी लेनदेन की परिभाषा में आएगा। देजा वू फाम्र्स का इस्तेमाल शाहरुख के लिए जमीन लेने वाले बेनामी खरीदार के तौर पर किया गया।
एक बड़े अधिकारी के मुताबिक, नोटिस इस ऐक्ट के सेक्शन 24 के तहत भेजा गया। अगले 90 दिनों में नोटिस का जवाब मांगा गया है। इतने समय में नोटिस का जवाब न देने पर आगे की कार्रवाई मुमकिन है। इससे पहले अलीबाग बंगले के निर्माण में रायगढ़ कलेक्टर ने भी इसे गैरकानूनी बताते हुए वहां से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन शाहरुख स्थानीय पुलिस से स्टे ऑर्डर ले आए थे जिसकी वजह से अतिक्रमण हटाने का काम रोक दिया गया था।
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