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वेब सीरीज मिर्जापुर विवाद: SC ने ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम, डायरेक्टर और केंद्र को भेजा नोटिस

Arun Mishra
21 Jan 2021 7:28 AM GMT
वेब सीरीज मिर्जापुर विवाद: SC ने ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम, डायरेक्टर और केंद्र को भेजा नोटिस
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आरोप है कि ये वेब सीरीज समाज में वैमनस्य फैला रहा है और इसमें गाली-गलौज व नाजायज संबंध से जुड़े कंटेंट दिखाए गए हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए आज (गुरुवार, 21 जनवरी) केंद्र सरकार, ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम और फिल्म के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है. याचिका में ओटीटी प्लेटफार्म पर आ रही फिल्मों के कंटेट को रेगुलेट करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता एस.के. कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों वाला शहर दिखाया गया है. यह जनपद और उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करता है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया है.

इससे पहले इस वेब सीरीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में केस दर्ज किया जा चुका है. जनपद के चिलबिलिया निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने ये शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि अमेजन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. आरोप है कि ये वेब सीरीज समाज में वैमनस्य फैला रहा है और इसमें गाली-गलौज व नाजायज संबंध से जुड़े कंटेंट दिखाए गए हैं.

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