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गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई कांग्रेस नेता अहमद पटेल को कड़ी फटकार
राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को फटकार लगाई है. साथ ही अहमद पटेल को समन भेजकर 20 जून को कोर्ट की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया है.
2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत पर बीजेपी नेता बलवंत सिंह राजपूत ने कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली थी जिसको लेकर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई लेकिन अहमद पटेल अपनी सेहत का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए. अपनी जगह उन्होंने पूरी घटना के गवाह रहे शक्ति सिंह गोहिल को भेजा था.
अहमद पटेल के वकील पंकज चांपानेरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया था. अर्जी में उन्होंने कहा था कि पटेल को 8 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एक दिन के बाद डिस्चार्ज किया गया है. उनकी सेहत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वे हाजिर नहीं हो पाए हैं. बलवंत सिंह के वकील एन डी नानावटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीपीसी एक्ट और आरपी एक्ट के तहत पूछताछ हमेशा पहले प्रतिवादी यानी अहमद पटेल की ही होनी चाहिए और उन्हें अपना जस्टिफिकेशन साबित करना है. इसलिए उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती.
जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अहमद पटेल के वकील पंकज चांपानेरी की विनती को नहीं माना और शक्ति सिंह गोहिल से पूछताछ नहीं की. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पटेल यात्रा नहीं कर सकते और चल नहीं सकते. 20 जून को अहमद पटेल को 2:30 बजे कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं. इसकी एफिडेविट कॉपी 18 जून 2019 को सबमिट करने के भी आदेश दे दिए गए.