गुजरात

बीजेपी को बड़ी राहत, सुप्रीमकोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक

Shiv Kumar Mishra
15 May 2020 9:41 AM GMT
बीजेपी को बड़ी राहत, सुप्रीमकोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक
x
मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्रसिंह चुडासमा के 2017 के चुनाव के हेरफेर के आधार पर रद्द किये गये चुनाव के आदेश पर रोक लगा दी है. बीते दिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था.

जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बी आर गवई की पीठ ने चुडासमा की याचिका पर नोटिस जारी किया और उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन राठौड़ से जवाब मांगा है.चुडास्मा वर्तमान में विजय रूपानी सरकार में कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामलों, शिक्षा और कुछ अन्य विभागों के मंत्री हैं.

उच्च न्यायालय ने 12 मई को चुडासमा के 2017 के चुनाव को कदाचार और हेरफेर के आधार पर निरस्त कर दिया था और उनकी अपील के निपटारे तक आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसलिए उन्होंने सुप्रीमकोर्ट में उ=याचिका दाखिल की थी.

Next Story