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हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए, कैबिनेट ने दी ड्राफ्ट को मंजूरी
हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप (ड्राफ्ट) को कैबिनेट ने (6 जुलाई) को अपनी मंजूरी दे दी। प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया।
दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है!! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।"
आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.#RojgarMeraAdhikar pic.twitter.com/ACjwb6dPO7
— Dushyant Chautala (@Dchautala) July 6, 2020
आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा।