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पंचकूला में हरियाणा पुलिस को लगा एक और बड़ा झटका। पंचकूला दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को जमानत मिल गई है। हनीप्रीत आज जमानत पर बाहर आ सकती है। पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला।
हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर की गई। बलात्कारी बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की वकील ने आज जमानत याचिका लगाई थी। हनीप्रीत जमानत पर आएगी जेल से बाहर साथ ही देशद्रोह की धारा हटाये जाने के बाद जमानती धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनिप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज की सुनवाई पूरी हुई। पंचकूला कोर्ट में मुख्य आरोपी हन्नीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया।
हनीप्रीत को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया था। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गए थे। पंचकूला हिंसा मामले में देशद्रोह की धारा हटाई जा चुकी है।सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गये थे। पिछली सुनवाई में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गयी थी।
हनीप्रीत व अन्य आरोपियों से हटाई गई धारा 121 व 121ए। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है किये गए थे आरोप तय। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों का मामला। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का है मामला।
गौरतलब है कि हनीप्रीत व अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था । हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने मामले की आरोपी है।