- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
कोरोना वायरस महामारी के बीच हरियाणा सरकार ने की महत्वपूर्ण घोषणा
चंडीगढ़: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते फैली महामारी के बीच हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शराब पर COVID-19 सेस (उपकर) लगाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही प्रदेश में शराब की एक बोतल 2 से लेकर 20 रुपये तक महंगी हो गई है. शराब पीने के शौकीनों को अब जहां जाम छलकाने के लिए ज्यादा खर्च करने होंगे, वहीं इस फैसले से प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. इसके साथ ही हरियाणा के सभी ज़िलों को तीन प्रकार के जोन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया है.
कोरोना की रोकथाम में प्रदर्शन रहा बेहतर
इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हुए काम पर संतोष जताया. सीएम ने बताया कि प्रदेश में कुल 364 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. इनमें से करीब 241 स्वस्थ हो चुके हैं और 124 लोगों का इलाज जारी है.
ग्रीन जोन में इन्हें मिलेगी छूट
ग्रीन जोन में व्यक्तिगत तौर पर चलने वाले सभी उद्योगों को छूट दी गई है. लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और धार्मिक स्थल आदि बंद रहेंगे. इस जोन में बस सेवा को भी 50 फीसदी क्षमता की यात्रियों को लेकर चलने की छूट दी गई है. चार पहिया वाहनों को भी ड्राइवर के साथ दो सवारियों के साथ चलने की छूट है. दो पहिया वाहनों को भी चलने की सहमति दी गई है. लेकिन रेल, मेट्रो, अंतर्राजीय बस सेवा और विमान सेवा बंद रहेंगी.
इसके अलावा ऑरेंज जोन में बस सर्विसेज के अलावा सभी सेवाएं ग्रीन जोन जैसी होंगी. रेड जोन में नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, रिक्शा, ऑटो और टैक्सी इत्यादि को चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.