- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
हरियाणा सरकार 63 दिन पहले क्यों हुई बर्खास्त, राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने का किया ऐलान
हरियाणा राज्यपाल ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे. दरअसल, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद कैबिनेट ने राज्यपाल से भी हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी.
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय से की थी. इस सिफारिश को राज्यपाल ने मान लिया है और विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उप खण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारु दत्तात्रेय, राज्यपाल हरियाणा द्वारा विधानसभा का तत्काल विघटन करता हूं."
जानें क्यों कैबिनेट भंग करेंगे सीएम सैनी
हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था. संवैधानिक रूप से छह महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है. इसलिए सरकार के लिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी है. ऐसे में इस संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी. विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.
संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी. संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.
बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा. चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान कराने की घोषणा की थी. वहीं नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था. यहां भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही आने थे. लेकिन अब आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है.
हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है. पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था. चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने. हालांकि बाद में समीकरण बदले तो पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया.