अब हरियाणा में भी सख्त कानून: 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप करने वाले को 'फांसी'
हरियाणा : मध्यप्रदेश की तरह अब हरियाणा सरकार ने भी नाबालिग बच्ची से रेप पर फांसी जैसे कड़े कानून का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को फांसी देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बच्चियों के खिलाफ अपराध की सजा और कठोर करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया।
अब प्रदेश में 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषियों को कम से कम 14 साल की जेल या फांसी की सजा होगी। राज्यभर में पिछले दिनों में एक हफ्ते में सामने आईं रेप की कई घटनाओं से सरकार चौतरफा दबाव में थी। जिसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाने का एलान किया।
हरियाणा सरकार ने गैंगरेप पर कम से कम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। बच्चियों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने की सजा भी बढ़ा दी गई है। आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया गया है।
मंत्रिमंडल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के दौरान किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 376 डी (एक या उससे ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया।