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करोड़ों रुपए के धान घोटाले में राइस मिल मालिक और अधिकारी को मिली चार साल की सजा
Haryana: धान खरीद में गड़बड़ी करने व सरकार के राजस्व को नुकसान करने के आरोप में हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व राईस मिल शिवाजी फूडस चंदड़ कलां के मालिक हरप्रीत सिंह को 4-4 की कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
खाद्य अधिकारी ने दर्ज कराया था केस
एक दूसरे सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी लेखराज ने 15 दिसंबर 2014 को उक्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अन्य स्टाफ के साथ 15 दिसंबर 2014 को शिवाजी फूडस चंदड कलां की जांच की तो मिल में धान की मात्रा कम पाई गई। तत्काल मौके पर 3177 क्विंटल धान पड़ा था और 4797 क्विंटल चावल पड़ा मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक शिवाजी फूडस को 308064 बैग धान अलॉट हुआ था। मिलान के बाद पाया गया कि मिल में 86 हजार क्विंटल धान कम है।
यह था आरोप
लेखराज ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर सतपाल सिंगला ने अपने सुपरवाइजर को सूचना दिए बगैर ही इस मिल को 3 हजार मीट्रिक टन धान अलॉट कर दिया। शिवाजी फूड्स में कम मिले धान की कीमत 14 करोड़ रुपये थी। डीएसपी शुक्रपाल सिंह ने जांच के दौरान मुकदमें में भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 13(1)(D) भी जोड़ दी है।
अक्टूबर में सुनाया गया फैसला
इस संगीन मामले में 11 अक्तूबर को अदालत ने राइस मिल मालिक हरप्रीत सिंह व खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक सतपाल सिंगला को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 21 आढ़तियों के नाम आए थे, जिनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मंगलवार को अदालत ने निरीक्षक सतपाल को 4 साल की कैद व 70000 रुपये जुर्माना तथा हरप्रीत को चार साल की कैद व 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।