पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab) प्रांत की विधानसभा (Punjab Assembly) आज शनिवार को उस वक्त जंग का आखाड़ा बन गई, जब इमरान खान (Imaran Khan) की पार्टी पीटीआई (PTI) के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker Of Punjab) पर हमला कर दिया। पीटीआई (PTI) नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी को चोटें आई हैं। फिलहाल उनको आईं चोटों के ज्यादा जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीटीआई के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे और उनके बाल खींचे। स्पीकर को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
बता दें कि पाकिस्तान में पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी सदन की अध्यक्षता करने आए तो इमरान खान की पीटीआई के विधायकों ने उनके साथ मारपीट के। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीटीआई के विधायकों ने उन पर लोटा फांके। इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। पंजाब असेम्बली का सत्र सुबह 11:30 बजे शुरू होना था लेकिन पीटीआई के सदस्यों की गैरमौजूदगी के कारण स्थगित हो गया।
'Lotas' thrown at Deputy Speaker Punjab Assembly Dost Muhammad Mazari, he was also apparently slapped by PTI members. He has been escorted by Sergeant-At-Arms. #Pakistan pic.twitter.com/S2VZrmsyWV
— Smita Prakash (@smitaprakash) April 16, 2022
बता दें कि पीटीआई विधायक अपने साथ लोटा लेकर आए थे और इसके बाद लोटा- लोटा चिल्लाने लगे। ये उन नेताओं पर कटाक्ष था, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर विपक्ष का समर्थन किया था।
बता दें कि लौहार हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री के बीच चुनाव कराने के लिए सत्र बुलाया गया था। मुकाबला हमजा शाहबाज और चौधरी परवेज इलाही के बीच होना था। जिस सत्र में न्य मुख्यमंत्री चुना जाना था, उसकी अध्यक्षता दोस्त मोहम्मद मजरी कर रहे थे। मना जा रहा था कि हमजा शाहबाज और परवेज इलाही के बीच कांटे की टक्कर होगी। हमजा शाहबाज पीएमएल-एन और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जबकि पीएमएल-क्यू के इलाही को इमरान की पार्टी पीटीआई समर्थन दे रही है।
बता दें कि आज शनिवार का सत्र लाहौर हाई कोर्ट के बुधवार के आदेश के अनुसार हो रहा था, जिसमें उसने जल्दी चुनाव कराने और डिप्टी स्पीकर की शक्तियों को बहाल करने की हमजा की याचिका को खारिज कर दिया था। डिप्टी स्पीकर के अधिकार पिछले हफ्ते वापस ले लिए गए थे। उन्हें अदालत ने 16 अप्रैल को चुनाव कराने के लिए कहा था।