- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
मुश्किल में पाक पीएम इमरान खान की कुर्सी? जानिए- पूरा मामला
लाहौर : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए विवाद में घिर गए हैं। ईमानदार और नेक न होने का आरोप लगाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पद के अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि पाक पीएम ने 2018 के चुनाव के अपने नामांकन पत्रों में पूर्व पार्टनर की एक बेटी से अपने रिश्ते की जानकारी छिपाई थी। हाई कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।
शनिवार को हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 62 और 63 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इमरान खान को अयोग्य घोषित किया जाए। पाक संविधान के तहत संसद का सदस्य बनने की पूर्व शर्त होती है कि व्यक्ति 'सादिक और अमीन' (ईमानदार और नेक) हो।
पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 आम चुनावों के समय जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी कथित बेटी टायरियन जेड खान वाइट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। टायरियन इमरान की पूर्व पार्टनर ऐना लूसिया वाइट की बेटी हैं। ऐसा कहा जाता है कि टायरियन इमरान खान की ही बेटी हैं।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है, 'इमरान ने अपने नामांकन पत्रों में अपने आश्रितों में वाइट का जिक्र नहीं किया था और इस प्रकार से वह संविधान के आर्टिकल 62 और 63 के तहत योग्य साबित नहीं होते हैं। ऐसे में इमरान को अयोग्य घोषित किया जाए।'
हालांकि इससे पहले जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह व्यक्तिगत मामला है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।