- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
महिला ने किया कुत्ते के साथ किया SEX, फिर हुआ ये हाल
आयरलैंड में एक 29 वर्षीय महिला पर कुत्ते के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगा. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने रॉटविलर कुत्ते (Rottweiler Dog) के साथ यौन संबंध बनाने की आरोपी महिला के खिलाफ पशुता के मामले में सबूत तैयार करने का काम पूरा कर लिया है.
द सन न्यूज के मुताबिक, महिला पर आरोप है कि उसने एक मिश्रित नस्ल के कुत्ते (Rottweiler Dog) के साथ दिसंबर 2019 में अपने घर में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे. इस मामले में उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
सुनवाई के दौरान 3 सितंबर को डबलिन में जज ट्रीसा केली को लोक अभियोजक पक्ष की ओर से बताया गया कि उन्होंने महिला के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए हैं. वो इसे कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है.
वहीं महिला के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा. उनका कहना था कि उनकी क्लाइंट अभी यहां मौजूद नहीं है. इसके बाद जज केली ने मामले को इस महीने के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया. साथ ही अगली सुनवाई में उसे मौजूद रहने का आदेश दिया.
आरोपी महिला की अगली सुनवाई में दूसरे पक्ष की ओर से सबूत पेश किये जाएंगे. साथ ही केस को ऊपरी अदालत में पेश किया जा सकता है, जिसके पास सख्त सजा देने का अधिकार है. वहीं इस मामले में बचाव पक्ष की अपील पर कोर्ट ने केस की अस्थाई मीडिया रिपोर्टिंग प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया.
कोर्ट ने आरोपी महिला की पहचान उजागर न हो इसके लिए ये आदेश पारित किया. हालांकि, मीडिया को आरोपी की पहचान करने से रोकने के लिए अंतरिम रिपोर्टिंग प्रतिबंध तब लगाए गए थे जब मामला पहली बार जून में डबलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने आया था.