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मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल की सजा, पाकिस्तान की अदालत ने सुनाया फैसला

Arun Mishra
8 Jan 2021 1:34 PM GMT
मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल की सजा, पाकिस्तान की अदालत ने सुनाया फैसला
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लखवी को आतंकवादियों की मदद करने का दोषी पाया गया है।

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाल ही में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। लखवी को आतंकियों की मदद और पैसे मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर 26/11 के हमले की साजिश रची थी।

लखवी को आतंकवादियों की मदद करने का दोषी पाया गया है। इससे पहले सीटीडी ने कहा था, लखवी पर एक दवाखाना चलाने, जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण में करने का आरोप है।

26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों को दिल दहल उठता है।

लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के एक आतंकवादी को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले से पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में पंजाब के मियानवाली क्षेत्र के मोहल्ला मियानी के रहने वाले मोहम्मद वकार अवान को शुरुआती हथियारों की ट्रेनिंग 26/11 के मास्टरमाइंड जकीउर्रहमान लखवी ने दी थी।

लश्कर ए तैयबा और अल-कायदा से जुड़े होने और आतंकवाद के लिए वित्त पोषण, योजना, सहायता मुहैया कराने या षड्यंत्र रचने की खातिर लखवी को संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। प्रतिबंधित आतंकवादियों और समूहों की संपत्ति जब्त करने, यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने, जिसमें दूसरे देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी शामिल है, जैसे प्रावधान हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की 1267 अल- कायदा प्रतिबंध समिति ने लखवी को निजी खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए डेढ़ लाख पाकिस्तानी रुपये के मासिक भुगतान की अनुमति दी थी।

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