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झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने लालू यादव ( Lalu yadav ) को बड़ी राहत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने आधी सजा पूरी करने के बाद लालू यादव (Jharkhand High Court ) को जमानत दे दी है। लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) की अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ( CBI) ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दायर शपथपत्र में कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।
RJD Chief Lalu Yadav granted bail by Jharkhand HC in a case related to Fodder scam
— ANI (@ANI) April 22, 2022
He has been granted bail on the uniform yardstick of half custody & health issues; he will be released soon. He will have to deposit Rs 1 lakh surety amount & Rs 10 lakh as fine, says his lawyer. pic.twitter.com/TNb2iBs6VC
झारखंड हाईकोर्ट से ने राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत पर छोड़ने का फैसला सुनाया है। उन्हें आधी हिरासत और स्वास्थ्य के मुद्दों के एक समान मानदंड पर जमानत दी गई है। अब उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। लालू यादव के वकील का कहना है कि उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि और 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करना होगा।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जमानत के पक्ष में कई दलीलें पेश की। लालू यादव के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और बीमारी के अलावा आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। दूसरी तरफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।