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झारखंड: घटना के 28 दिन बाद ही दोषियों को कोर्ट ने सुना दिया फांसी का फैसला
दुमका। जिले के रामगढ़ प्रखंड में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसी साल 5 फरवरी को जिले के रामगढ़ थाना इलाके में छह साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. चचेरे चाचा मिट्ठू राय ने दो दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को फांसी की सजा सुनाई है.
इससे पहले सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत में गवाही लेने के लिए कोर्ट रात सवा नौ बजे तक खुली रही। कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की नई मिसाल पेश करते हुए करते हुए रात तक गवाही सुनी। कोर्ट में रात 8.20 बजे फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट समर्पित की गई। महज तीन कार्य दिवस में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। रात में ही अभियोजन साक्ष्य को बंद करते हुए बचाव पक्ष को साक्ष्य का मौका दिया गया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं आने पर रात में ही तीनों आरोपियों का न्यायालय में सफाई बयान हुआ।
27 फरवरी को अदालत में आरोपियों पर आरोप का गठन किया गया था। 28 फरवरी से कोर्ट में गवाही शुरू हुई। 28 फरवरी को छह, 29 को चार और दो मार्च को छह लोगों की गवाही हुई। कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से रामकिंकर पांडेय केस की पैरवी कर रहे थे। पांडेय ने बताया कि पहली बार तीन दिन में अभियोजन पक्ष से गवाही पूरी कर अभियुक्त का बयान दर्ज कराया गया।
बच्ची 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर लगने वाला मेला देखने के लिए ननिहाल आई थी। शाम को उसका रिश्ते का चाचा मिठू राय उसे मेला दिखाने के बहाने ले गया। लौटने के क्रम में तीनों आरोपियों ने गांव से बाहर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, अप्राकृतिक यौनाचार किया। बच्ची घर में जाकर परिजनों को न बता दें, इसलिए गला दबाकर हत्या कर दी। फिर तीनों ने बच्ची का शव झाड़ियों के बीच दफना दिया और अपने-अपने घर जाकर सो गए। 7 फरवरी को पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया था।
वारदात के बाद किसी को भी मुख्य आरोपी मिठू पर शक इसलिए नहीं हुआ कि वह वारदात के बाद घर लौट आया और परिजन के साथ बच्ची की तलाश भी की। खोजबीन के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के मोहबाना गांव के चौराहे पर बच्ची की चप्पल मिली जिसके थोड़ी दूर पर झाड़ियों में बच्ची का दफनाया गया शव बरामद किया गया। उधर, जब मुख्य आरोपी मिठू को पता चला कि पुलिस को उस पर शक हुआ है तो वह मुंबई भाग गया। 8 फरवरी को ठाणे पुलिस ने उसे कल्याण स्टेशन से धर दबोचा। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर बाकी 2 आरोपी पंकज राय और अशोक राय को पोड़ैयाहाट से गिरफ्तार किया गया था।