
चारा घोटाला मामले में सजल चक्रवर्ती दोषी करार, भेजे गए जेल, 21 नवंबर को मिलेगी सजा

रांची : सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को चारा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और चाईबासा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। उन्हें 21 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें जेल भेज दिया गया है।
इसे लेकर सजल आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में उपस्थित हुए। जिसके बाद सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी ठहराया है।
सजल के खिलाफ आरोप था कि चाईबासा के उपायुक्त रहते हुए इन्होंने कोषागार पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जिस कारण कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई। इसके अलावा उनपर लैपटॉप लेने के भी आरोप थे।
इसका खुलासा होने पर बड़ा घोटाला सामने आया। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र को वर्ष 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है। पूरक अभिलेख की सुनवाई में सजल आरोपी हैं।