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कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकरों पर तीखी बहस के बीच रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने की प्रणाली को बिना अधिकृत अधिकारी की अनुमित के इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार, लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने की प्रणाली का रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कम्युनिटी हॉल, ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम और बैंकेट हॉल को छोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्पीकर की आवाज धीमी रहेगी।
कर्नाटक सरकार ने कहा, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत सरकार के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना है। और लाउडस्पीकरों/पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PAS) और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) के नियंत्रण के लिए लागू किया जाना है।