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चोरी के दोपहिया वाहनों के फर्जी कागजात के आरोप में मैसूरु आरटीओ के 4 कर्मचारी गिरफ्तार
आरोपियों की पहचान वसंत कुमार, शशिकुमार गौड़ा, जगदीश रायकर और प्रदीप नाइका के रूप में हुई है, जो आरटीओ में द्वितीय श्रेणी सहायक (एसडीए) के रूप में कार्यरत थे।
पुलिस ने बुधवार को कहा कि मैसूर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चार कर्मचारियों को जिले में चोरी के दोपहिया वाहनों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामले के सिलसिले में एक स्थानीय दलाल को भी गिरफ्तार किया है।
मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की पहचान वसंत कुमार, शशिकुमार गौड़ा, जगदीश रायकर और प्रदीप नाइका के रूप में हुई है, जो आरटीओ में द्वितीय श्रेणी सहायक (एसडीए) के रूप में कार्यरत थे।
दावणगेरे जिले के पुलिस अधीक्षक के अरुण ने कहा कि पिछले छह महीनों से, आरोपी उन मालिकों की जानकारी के बिना चोरी की बाइक के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल थे, जिनके वाहन चोरी हुए थे।
उपरोक्त उद्धृत अधिकारियों में से एक ने कहा कि मामला तब सामने आया जब पुलिस ने दावणगेरे जिले के होन्नाली पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत एक चोरी हुए दोपहिया वाहन के मामले की जांच शुरू की।
एक बाइक मालिक जिसने 20 जुलाई को होन्नाली में अपना वाहन खो दिया था ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान सामने आया कि दोपहिया वाहन का फर्जी रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय में किया गया था. बाद में जब साइबर थाने की पुलिस ने आगे की जांच की और आरटीओ के कर्मचारियों से पूछताछ की, तो पता चला कि आरटीओ दलाल मोहम्मद रसूल ने दोपहिया वाहन के मालिक के रूप में हस्ताक्षर किए थे
इसी तरह बसवानगर थाने में भी ऐसे 10 मामले दर्ज किये गये.
डीएसपी ने कहा,यह घटना तब सामने आई जब पुलिस ने हाल ही में दो पुलिस थाना क्षेत्रों के तहत चोरी हुए 10 दोपहिया वाहनों के संबंध में जांच शुरू की।
डीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान जब पुलिस बरामद दोपहिया वाहनों में से एक के मालिक की जांच करने पहुंची तो पता चला कि फर्जी कागजात बनाये गये हैं.
जब होन्नाली पुलिस ने इसी तरह के एक अन्य मामले की जांच की, तो यह फिर से पाया गया कि किसी और के नाम पर एक नकली दस्तावेज़ बनाया गया था। इस संबंध में बसवानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच में चार आरटीओ कर्मचारियों और दलाल की संलिप्तता का पता चला.
उन्होंने बताया कि बाद में आरटीओ के चार कर्मचारियों और दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (जालसाजी करना), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चोरी के दोपहिया वाहनों के फर्जी कागजात के आरोप में मैसूरु आरटीओ के 4 कर्मचारी गिरफ्तार हुए है।