बैंगलोर

कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव पर लगी रोक

Special Coverage News
26 Sep 2019 11:27 AM GMT
कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव पर लगी रोक
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया गया है क्योंकि अयोग्य विधायकों से जुडे़ मामले की सुनवाई अभी लंबित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगा।

कर्नाटक विधानसभा के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव लड़ने के लिए अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश या निर्देश मांगने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

कर्नाटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई, 2019 को मतदान से पहले विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद कर्नाटक में भाजपा की बीएस येद्दियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी।

विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने सबसे पहले कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारखिहोली और महेश कुमाथल्ली और एक निर्दलीय नेता आर शंकर को 25 जुलाई को अयोग्य ठहराया गया था। इन विधायकों ने 29 जुलाई को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने अन्य 14 बागी विधायकों को 28 जुलाई को अयोग्य ठहराया।

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