बैंगलोर

कर्नाटक कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट किए जाएं ब्लॉक!

Shiv Kumar Mishra
7 Nov 2022 3:13 PM GMT
कर्नाटक कोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट किए जाएं ब्लॉक!
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को झटका लगा है.

बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को झटका लगा है. कर्नाटक की एक अदालत ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दिया है. अदालत का यह फैसला एमआरटी म्यूजिक के प्रबंधन देखने वाले एम नवीन कुमार की शिकायत के बाद सामने आया है. जिसमें उन्होंने राहुल गांधी सहित तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कन्नड़ फिल्म केजीएफ -2 के संगीत का कथित रूप से उपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में कहा गया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? अब कोर्ट ने भी उस मामले में अपना आदेश सुना दिया है. कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं. इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं. वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है.


बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में संगीत कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा के दो वीडियो ट्वीट किए, जिसमें बिना अनुमति के केजीएफ -2 के लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल किया गया था.भारत जोड़ो यात्रा अब तक छह राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को कवर कर चुकी है.

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.

कांग्रेस द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान दो रैलियों को संबोधित करेंगे. पहली रैली नांदेड़ जिले में 10 नवंबर को और दूसरी रैली बुलढाणा जिले के शेगांव में 18 नवंबर को होगी. यात्रा 14 दिन में राज्य के 15 विधानसभा और छह संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी. इस दौरान 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी. यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, चार दिन नांदेड़ जिले में पदयात्रा की जाएगी. यह यात्रा 11 नवंबर को हिंगोली जिले में, 15 नवंबर को वाशिम, 16 नवंबर को अकोला और 18 नवंबर को बुलढाणा से गुजरेगी.

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