ग्वालियर

मध्य प्रदेश उपचुनाव में चुनाव आयोग ने लगाई एक दिन के लिए इमरती देवी के प्रचार पर रोक

Shiv Kumar Mishra
1 Nov 2020 6:18 AM GMT
मध्य प्रदेश उपचुनाव में चुनाव आयोग ने लगाई एक दिन के लिए इमरती देवी के  प्रचार पर रोक
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चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करके MCC का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को नोटिस भी जारी किया. जवाब देने के लिए उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया था.

चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया और यह 29 अप्रैल, 2019 को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक भाषा या कार्यों का उपयोग किया गया. इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश में डबरा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक दिन के लिए प्रचार करने से रोक दिया है.

शनिवार को एक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि सुश्री इमरती देवी को 3 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक पहले रविवार को मध्य प्रदेश में किसी भी रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक बैठकों, रोड शो और साक्षात्कारों पर रोक लगाने से रोक दिया जाएगा.

चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में पाया और यह 29 अप्रैल, 2019 को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक भाषा या कार्यों के उपयोग के खिलाफ यह रोक लगाई है.

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को सुश्री इमरती देवी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने उनकी माँ और बहन के लिए "आइटम" शब्द का इस्तेमाल किया था. उनका भाषण कमल नाथ के भाषण के बाद था, जहां उन्होंने सुश्री इमरती देवी को डबरा में एक रैली में बोलते हुए एक "आइटम" के रूप में संदर्भित किया था, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें एक एडवाइजरी जारी की थी जब तक कि एमसीसी लागू है तब तक अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चहिये.

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करके MCC का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को नोटिस भी जारी किया. जवाब देने के लिए उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया था.

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