ग्वालियर

मध्य प्रदेश में मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और उसे पैर चाटने के लिए मजबूर करने के आरोप में नाबालिग पर दर्ज किया गया मामला

Smriti Nigam
9 July 2023 11:12 AM IST
मध्य प्रदेश में मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और उसे पैर चाटने के लिए मजबूर करने के आरोप में नाबालिग पर  दर्ज किया गया मामला
x
ग्वालियर जिले में 19 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति के अपहरण और हमले के सिलसिले में तीन लोगों और एक 17 वर्षीय लड़के पर मामला दर्ज किया गया था।

ग्वालियर जिले में 19 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति के अपहरण और हमले के सिलसिले में तीन लोगों और एक 17 वर्षीय लड़के पर मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा,मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक 19 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति के अपहरण और उस पर हमला करने के मामले में शनिवार को तीन लोगों और एक 17 वर्षीय लड़के पर मामला दर्ज किया गया था,जिसे एक आरोपी ने अपने पैर चाटने के लिए मजबूर किया था।

एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इनमें से नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है तथा दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि पुलिस चौथे आरोपी को पकड़ने की तलाश में है

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना पिछले महीने एक चलती गाड़ी के अंदर हुई थी, लेकिन घटना के दो कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह संज्ञान में आया।

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश चंदेल ने कहा,एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य सुदीप गुर्जर, तेजेंद्र गुर्जर और अमित गुर्जर ने अपने भाई के साथ हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए मोहसिन खान (19) का अपहरण कर लिया। मोहसिन और एक करण गोस्वामी ने 21 मई को नाबालिग के भाई की पिटाई की थी।

एसपी ने बताया कि बाद में मोहसिन के खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया।

चंदेल ने कहा,जून के अंतिम सप्ताह में, चारों आरोपियों ने गोस्वामी को ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के पास बुलाया और उनसे मोहसिन को बुलाने के लिए कहा। बाद में, वे दोनों को एक एसयूवी में अपहरण कर डबरा ले गए, रास्ते में, नाबालिग ने मोहसिन को चप्पलों से पीटा और उसे अपने पैर चाटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने धार्मिक आधार पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

बताया जा रहा है कि इस घटना के दो वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे जिसके बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने पीड़ितों और आरोपियों की पहचान करनी शुरू कर दी।

करण गोस्वामी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 294 (अश्लील भाषा का उपयोग करना) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने कहा,मामले में आगे की जांच जारी है।

Next Story