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एमपी के विदिशा जिले में 2011 में छह लोगों की हत्या के मामले में 38 को मिली उम्रकैद की सजा
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की एक ट्रायल कोर्ट ने 2011 में हुई हिंसक झड़प में छह लोगों की हत्या के मामले में 38 लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,
इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, कि 38 दोषियों में से पांच की 12 साल से अधिक समय तक चली कानूनी कार्यवाही के दौरान मौत हो गई।
वकील नरेंद्र व्यास ने कहा कि शनिवार को एक फैसले में, ट्रायल कोर्ट ने 33 दोषियों पर 1,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया,जिन्हें फैसले के तुरंत बाद भोपाल सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया.
मामला 3 फरवरी 2011 को विदिशा जिले के बबचिया गांव में दो मेवाती मुस्लिम परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में छह लोगों की मौत से जुड़ा है. मामले की जानकारी के मुताबिक, काले खान और शहाबुद्दीन खान के परिवारों के बीच विवाद शुरू हुआ था.
लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर बाबचिया के निवासी व्यास ने मामले के विवरण के बारे में विस्तार से कहा, काले खान और शहाबुद्दीन खान के परिवारों ने फिल्मी डायलॉग में एक दूसरे को चुनौती दी कि वे तय करें कि क्षेत्र पर शासन कौन करेगा।
अधिवक्ता ने कहा, "वे हथियारों के साथ [पूर्व-निर्धारित स्थान पर] एकत्र हुए और बाद में 100 से अधिक लोगों ने तलवारों, कुल्हाड़ियों, बेंतों और पत्थरों से एक-दूसरे पर हमला किया।"
इस झड़प में शहाबुद्दीन खान, उनके बेटे आसिफ खान, भाई रहीस खान और तीन अन्य अरमान खान, अजीम खान और बसरूद्दीन खान को कथित रूप से भीड़ ने मार डाला था।
हत्या के मामले में कुल 54 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से 12 फरार हैं, जबकि चार नाबालिगों के खिलाफ अपराध शुरू होने के समय किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। शेष 38 में से जिन्हें शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, पांच की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
निचली अदालत ने शनिवार को कहा कि फरार आरोपियों की सुनवाई बाद में होगी। आपको बता दें कि यह मामला साल 2011 का है जब 3 फरवरी 2011 को विदिशा जिले के बबचिया गांव में दो मेवाती मुस्लिम परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में छह लोगों की मौत से जुड़ा है.