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- बुलडोजर एक्शन के खिलाफ...
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे भोपाल के काजी, जानिए क्या बोले MP के गृहमंत्री
मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा (Khargone Violence) के बाद कथित दंगाईयों के घरों पर बुलडोचल चलाया था। उनकी इस कार्रवाई के खिलाफ भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा है कि कोर्ट में इसे चुनौती देंगे।
इससे पहले काजी सैयद मुश्कताक अली नदवी ने एक बयान में कहा था कि देशभर में एक ही समय दंगे कहीं साजिश तो नहीं है। खरगोन में पत्थर फेंकने वाले गुनहगार हैं, उनके परिवार वाले नहीं। एक विशेष समुदाय को टारगेट तो नहीं किया जा रहा। काजी ने कहा था कि खरगोन दंगे में बेगुनाहों को सजा दी जा रही है। बेगुनाहों को सजा न मिले। घर तोड़ने जैसी कार्रवाई गलत है। कर्फ्यू खुलने के बाद पता लगाएंगे कि कितने बेगुनाहों पर कार्रवाई हुई? बेगुनाहों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी मदद करें। पहले यह तस्दीक हो कि पत्थर किसने फेंके। पत्थर फेंकने वाले दूसरे लोग भी हो सकते हैं। दंगे में कौन-कौन शामिल हैं? इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
इस बीच मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) का बयान भी सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि जो नगरपालिका के नियमों के मुताबिक अवैध है, उनपर कार्रवाई की जा रही है। वह कोर्ट जा रहे हैं..जाएं..अच्छी बात है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि खरगोन की घटना से सूफा, पीएफआई और जेएमबी जैसे संगठनों से कनेक्शन की जांच हो रही है। इस मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। गिरफ्तारी होना और बुलडोजर चलना दोनों अलग-अलग मामले हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरती जा रही है।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने कहा कि छोला हनुमान मंदिर से काजी कैंप तक के लिए शोभायात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने इसे निरस्त कर दिया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
खरगोन में आज फिर सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। यह छूट-महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। लोग सब्जी, फल, दूध, किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मिठाई और नमकीन शॉप्स खोल सकेंगे। लोगों को गाड़ी ले जाने की परमिशन आज भी नहीं दी गईहै। दुकानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर पांच या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे।